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हाई कोर्ट ने नरसिंहपुर पुलिस सिपाही से 16 साल बाद वेतन वसूली आदेश निरस्त किया

हाई कोर्ट ने नरसिंहपुर पुलिस के सिपाही हीरालाल यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभाग द्वारा 16 साल बाद जारी वेतन वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। विभाग ने वेतन निर्धारण में गलती बताकर अधिक भुगतान की राशि वसूलने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने कहा कि वसूली से पूर्व कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई राशि वसूल की गई है, तो उसे वापस किया जाए। याचिकाकर्ता को 1998 में बर्खास्त किया गया था और 2005 में बहाल किया गया था।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी से 11.61 लाख रुपये की वसूली पर रोक, केंद्र व मप्र शासन से जवाब तलब

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार से 11 लाख 61 हजार 885 रुपये की वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है। रीवा के पुलिस अधीक्षक ने यह वसूली आदेश जारी किया था। डॉ. सिकरवार, जो वर्ष 2024 में रीवा के पुलिस महानिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ने इस आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए चुनौती दी थी। अधिकरण ने भारत सरकार, रीवा एसपी और मध्य प्रदेश शासन से जवाब मांगा है।