हाई कोर्ट ने शिक्षकों को बीएड-डीएड योग्यता पर मिलने वाली दो अग्रिम वेतनवृद्धि के मामले में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने कहा कि सरकार मनमाने तरीके से कट-ऑफ तारीख तय कर समान वर्ग के कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती और न ही परिपत्र जारी कर उनके वैधानिक लाभ छीन सकती है। कोर्ट ने 16 जून 2025 के अपने मूल आदेश को बरकरार रखा।