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मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के नियमों में बदलाव, अब 70 प्रतिशत अंक अनिवार्य

मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब 12वीं बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले शासकीय विद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी ही पात्र होंगे। पहले 60 प्रतिशत अंक पर्याप्त थे। इस वर्ष योजना के क्रियान्वयन में डेटा अपलोडिंग की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलने में विलंब हो सकता है। इसके अतिरिक्त, 1.21 लाख मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि का भी इंतजार है, जिसकी वितरण तिथि अभी घोषित नहीं की गई है।