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इंदौर नगर निगम के निगमायुक्त क्षितिज सिंघल को हाई कोर्ट का नोटिस, मस्टर कर्मचारियों को समान वेतन न देने का मामला

इंदौर हाई कोर्ट ने मस्टर कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और लाभ न देने पर इंदौर नगर निगम के निगमायुक्त क्षितिज सिंघल को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद आया, जिसे 42 कर्मचारियों ने दायर किया था। वर्ष 2023 में औद्योगिक अधिकरण ने मस्टर कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिया था, जिसे निगम ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जून 2026 में हाई कोर्ट ने निगम की याचिका खारिज कर अधिकरण का आदेश बरकरार रखा था। कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सरकारी आदेशों के लाभ देने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक वर्ष बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ।