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ग्राम पंचायत 25 लाख, जिला पंचायत 2 करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्यों को दे सकेंगी स्वीकृति

मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। नए निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायत 25 लाख और जिला पंचायत व कलेक्टर 2 करोड़ रुपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे। तकनीकी स्वीकृति के लिए भी सहायक यंत्री से अधीक्षण यंत्री तक की सीमाएं तय की गई हैं। वित्त विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किए, जिससे विकास कार्यों की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होगी और उच्च स्तर की स्वीकृति की आवश्यकता कम होगी। विशेष मरम्मत कार्यों के लिए भी अलग-अलग स्तरों पर स्वीकृति सीमाएं निर्धारित की गई हैं।