जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छतरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग की कार्रवाई के बीच अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को फिलहाल सीएमएचओ कार्यालय में अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। चंद्रभान सेन व अन्य की ओर से दायर याचिका में सेवाओं को आउटसोर्स किए जाने को चुनौती दी गई थी।