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खाद्य पदार्थ में मिलावट या गड़बड़ी पर करें शिकायत, उपभोक्ता फोरम से मिलेगा मुआवजा

उपभोक्ता होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट या गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे खाद्य एवं औषधि विभाग या इंदौर की कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181 और नगर निगम के इंदौर-311 ऐप जैसे चैनलों पर शिकायत कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों के तहत ऐसी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। शिकायत करने पर उपभोक्ता फोरम से मुआवजा भी प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य निर्माण संस्थानों, विशेषकर स्कूल कैंटीन और मेस के लिए लाइसेंस, स्वच्छता और जंक फूड पर प्रतिबंध जैसे कड़े नियम लागू हैं, जिनका पालन अनिवार्य है।

इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई, 208 किलो संदिग्ध घी जब्त

इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने दूध, दुग्ध उत्पादों और स्कूलों में अमानक खाद्य सामग्री के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 17 खाद्य नमूने एकत्र किए गए और लगभग 1.35 लाख रुपये मूल्य का 208 किलोग्राम संदिग्ध घी जब्त किया गया। श्रीनाथ एजेंसी, नानकसर डेयरी फार्म और श्री भोले कृपा डेयरी का निरीक्षण कर नमूने लिए गए। मेडीकैप्स इंटरनेशनल स्कूल की मेस में अस्वच्छ सामग्री और अधूरी लेबलिंग पाई गई, जहां फ्रोजन फिंगर चिप्स और मटर नष्ट किए गए तथा जंग लगे चाकू हटवाए गए।