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MP NEET UG 2026-27 काउंसलिंग: सरकारी स्कूल कोटे के लिए नए नियम लागू

मध्य प्रदेश में नीट यूजी 2026-27 की राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने सरकारी स्कूल कोटा के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, कक्षा 6 से 12 तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययन का प्रमाण और मूल अंकपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित दस्तावेज न दिखाने पर सीट रद्द हो सकती है। प्रदेश में कुल 4900 एमबीबीएस सीटें हैं, जिनमें से लगभग 245 सीटें सरकारी स्कूल कोटे के लिए आरक्षित हैं। पहले दौर की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 13 अगस्त तक चलेगा, और सीट आवंटन परिणाम 20 अगस्त को जारी होगा।