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2026-10-17

दूध व्यवसायी के स्वजन को सड़क हादसे में मौत पर 36 लाख रुपये क्षतिपूर्ति

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, इंदौर।

जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में मृत दूध व्यवसायी के स्वजन को बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 36 लाख रुपये की राशि देने का आदेश दिया है। इस राशि को 30 दिन के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा।

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हादसे का विवरण

यह हादसा 3 सितंबर 2020 को हुआ था। दूध व्यवसायी उमेश जाट रोज की तरह चार पहिया वाहन से दूध देने मानपुर जा रहे थे।

दुर्घटना की परिस्थितियाँ

उमरिया पेट्रोल पंप के पास एक आयशर वाहन चालक ने अपने वाहन को सड़क के बीचों बीच बगैर इंडिकेटर चालू किए और बगैर कोई चेतावनी या संकेत लगाए खड़ा कर रखा था। अंधेरे की वजह से उमेश जाट का वाहन आयशर के पिछले हिस्से में टकरा गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

कानूनी कार्यवाही

उमेश जाट के स्वजन ने एडवोकेट राजेश तिवारी और उमेश तिवारी के माध्यम से आयशर वाहन का बीमा करने वाली कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया था।

राशि का ब्योरा

एडवोकेट तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने मृतक के स्वजन को 26 लाख 84 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई है। ब्याज सहित यह राशि लगभग 36 लाख रुपये होगी।