मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जेसी मिल्स लिमिटेड के 29 साल पुराने परिसमापन मामले में 7,839 पूर्व कर्मचारियों के नए दावों को खारिज कर दिया है। जस्टिस आशीष श्रोती की एकलपीठ ने उन दावों को दोबारा स्वीकार नहीं किया जिनका निपटारा पहले हो चुका था। हालांकि, अदालत ने कंपनी बंद होने की तारीख से 4 मई 1998 तक की बकाया राशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मजदूर कांग्रेस के अतिरिक्त दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए कहा कि त्रिवेदी समिति ने पहले ही इन दावों पर विचार कर उन्हें खारिज कर दिया था।