देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में कक्षा छठी की एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बागली ने 23 वर्षीय सतीश मौर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल में रहना होगा और 10,000 रुपये का अर्थदंड भी भरना होगा। पिछले साल हुई यह घटना तब सामने आई जब सतीश मौर्य ने गोबर की टोपली उठवाने के बहाने छात्रा को टापरी में ले जाकर दुष्कर्म किया। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसका गला दबा दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।