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बॉम्बे हाईकोर्ट ने SDPI नेताओं को दी राहत, तड़ीपार आदेश रद्द; कहा- ‘बाबरी मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए था’ कहना राष्ट्रविरोधी नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के दो पदाधिकारियों, फिरोज अब्दुल वहाब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंी, के खिलाफ जारी तड़ीपार आदेशों को रद्द कर दिया। जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकी के आधार पर जारी ये आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं, खासकर जब इन्हीं प्रदर्शनों में अन्य राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया था। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ‘अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए था’ कहना राष्ट्रविरोधी नहीं है और यह चुनिंदा कार्रवाई लगती है।