जबलपुर/
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक मत्वपूर्ण फैसले पर कहा कि आदिवासी या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे एससी एसटी का लाभ नही दिया जा सकता है।
जस्टिस एस के पालो की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब कोई आदिवासी हिंदू इस्लाम धर्म अपना लेता है तो वह कैसे एससी एसटी का लाभ पा सकता है।
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नरसिंहपुरजिले की किसानी वार्ड में रहने वाली मुमताज बी ने नरसिंहपुर निवासी सुशांत पुरोहित के ऊपर जातिसूचक अपमान का आरोप लगाया था। मुमताज बी वर्षो पहले आदिवासी हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना चुकी थी ।

