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2026-08-12

मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3.35 लाख रुपये का 550 किलो ‘कृष्णा घी’ जब्त किया

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, मुरैना।

शुद्ध घी के नाम पर लोग असुरक्षित घी का सेवन कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्राहकों को 600 रुपये प्रति किलो का भाव देने के बाद भी ऐसा घी मिल रहा था, जिसे खाद्य सुरक्षा विभाग की राज्य प्रयोगशाला ने असुरक्षित घोषित कर दिया था।
बाजार में उपलब्ध ‘कृष्णा घी’ के सैंपल दो बार सब-स्टैंडर्ड आने के बाद भी उसकी बिक्री जारी रही।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को तेली पाड़ा स्थित मोदी इंटरप्राइजेज पर छापा मारा और उनकी दुकान से 3.35 लाख रुपये कीमत का 550 किलो घी जब्त किया। टीम ने जांच के लिए तीन सैंपल भी लिए हैं।
मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता और उनकी टीम शनिवार को तेली पाड़ा में पुराने घी व्यवसायी मोदी इंटरप्राइजेज पर पहुंची।
वहां ‘कृष्णा घी’ ब्रांड का घी बड़ी मात्रा में रखा पाया गया, जिसे खाद्य सुरक्षा विभाग की राज्य प्रयोगशाला ने जांच में असुरक्षित माना है।
टीम ने दुकान में रखे 450 एमएल, 180 एमएल और 15 लीटर की टिन पैकिंग में से तीन सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा है।
कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम को मोदी हाउस में ‘कृष्णा’ ब्रांड का 550 किलो घी मिला, जिसकी कीमत 3.35 लाख रुपये आंकी गई।
लेख में स्वागत घी, माही सागर घी, घी किंग, राधा माधव घी, शिवा सागर घी, रत्नागिरी घी, वास्तु घी, बृजवासी घी, श्रीमूल घी, भूमि घी, द्वारकेश घी, मिक्लियो घी, मक्खन मिश्री घी, अमृत घी, गो अमृत घी, सात्विक घी, कृष्णा घी, टैसी घी, सिया घी, शुद्धम घी, रिवाज घी, कृष्णा कुंज घी, जयंत घी, उदय फ्रेश घी, केसर भोग घी, डेयरी प्लस घी, ग्वाला घी, गुमार घी, वंशज घी और अनुज घी जैसे घी को न खरीदने की सलाह दी गई है।

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