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2026-10-17

ग्राम पंचायत 25 लाख, जिला पंचायत 2 करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्यों को दे सकेंगी स्वीकृति

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, भोपाल।

राज्य सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। नए निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अब ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपये तक, जनपद पंचायत को 50 लाख रुपये तक, तथा जिला पंचायत और कलेक्टरों को दो करोड़ रुपये तक के अधिकार दिए गए हैं।

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इसी क्रम में, नए निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति हेतु सहायक यंत्री को 25 लाख रुपये तक, कार्यपालन यंत्री को दो करोड़ रुपये तक और अधीक्षण यंत्री को पांच करोड़ रुपये तक के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

आदेश जारी और प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण

वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय अधिकारों की सीमा में वृद्धि संबंधी आदेश मंगलवार को जारी किए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय से विकास कार्यों से संबंधित फाइलें अब अटकेंगी नहीं।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण और मरम्मत कार्यों में स्वीकृति की प्रक्रिया अधिक विकेंद्रीकृत होगी। इसके साथ ही, निर्धारित सीमा तक के कार्यों के लिए उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

विशेष मरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृति सीमाएं

पुराने निर्माण कार्यों में विशेष मरम्मत के लिए तकनीकी स्वीकृति की सीमा सहायक यंत्री हेतु एक लाख रुपये तक, कार्यपालन यंत्री हेतु 15 लाख रुपये तक और अधीक्षण यंत्री हेतु पांच करोड़ रुपये तक निर्धारित की गई है। इस श्रेणी में मुख्य अभियंता को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

विशेष मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा ग्राम पंचायत हेतु 25 हजार रुपये, जनपद पंचायत हेतु 50 हजार रुपये, जिला पंचायत हेतु पांच लाख रुपये और कलेक्टर हेतु 15 लाख रुपये रहेगी। विकास आयुक्त को इस श्रेणी में भी संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं।

स्वीकृति जारी करने का अधिकार

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति सरपंच के हस्ताक्षर से जारी होगी। जनपद एवं जिला पंचायत स्तर पर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर से स्वीकृति जारी की जाएगी।