बुलंद सोच,।

मप्र पुलिस में मैदानी स्तर पर आरक्षक से लेकर इंस्पेक्टर संवर्ग की नियमित पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने के लिए पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने कवायद तेज कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत, पीएचक्यू ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को निर्धारित समय-सीमा में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार द्वारा 1 सितंबर को जारी एक पत्र में सभी पुलिस इकाई प्रमुखों को नए भर्ती/पदोन्नति नियमों पर ध्यान दिलाया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि चयन वर्ष 2027 (31 दिसंबर 2027 तक की रिक्तियों) के लिए पात्र लोक सेवकों पर विचार करना है। इसके लिए सितंबर से नवंबर महीने के बीच डीपीसी की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं।
नए नियमों की कंडिका-6 के अनुसार, अब पदोन्नति प्रक्रिया को नियमित वार्षिक कैलेंडर में बांध दिया गया है। इसके तहत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक चयन वर्ष के लिए साल में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। प्रत्येक चयन वर्ष से पहले सितंबर से नवंबर के बीच डीपीसी आयोजित होगी। चयन वर्ष 2027 में 31 दिसंबर के पूर्वाह्न तक जितनी भी रिक्तियां उपलब्ध होंगी, उन सभी के लिए पात्र पुलिसकर्मियों की उपयुक्तता का परीक्षण कर समय पर पदोन्नति सूची तैयार की जाएगी।

