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जबलपुर में आज से बढ़ा बस किराया, परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना

जबलपुर में परिवहन विभाग द्वारा बस किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी होने के बाद शुक्रवार, 7 अगस्त से नई दरें लागू हो गई हैं। प्रति किलोमीटर किराया 1.25 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गया है, जबकि न्यूनतम किराया 7 से 10 रुपये हो गया है। अधिकांश रूटों पर 20 से 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन ने अपनी प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। परिवहन मंत्री के साथ चार दौर की चर्चा के बाद सात सूत्रीय मांगों पर सहमति बनने के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेशभर में बस संचालन सामान्य रहेगा।

मध्य प्रदेश में बस किराया 60 प्रतिशत तक बढ़ा, साधारण बस का प्रति किलोमीटर दो रुपये हुआ

मध्य प्रदेश सरकार ने यात्री बसों का किराया कम से कम 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। अब साधारण बस का प्रति किलोमीटर किराया दो रुपये होगा, जो पहले सवा रुपये था। न्यूनतम किराया सात रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है। यह वृद्धि पांच वर्ष बाद की गई है। विभिन्न श्रेणियों की बसों जैसे डीलक्स, एसी डीलक्स और सुपर लग्जरी कोच के किराये में भी सामान्य किराये की तुलना में 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने बस आपरेटरों की आंदोलन की चेतावनी से पहले बुधवार को अधिसूचना जारी कर इसे प्रभावी कर दिया।

महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) ने होम्योपैथों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति देने वाले सरकारी फैसले के विरोध में राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। एमएआरडी ने अदालत के अंतिम फैसले तक बीएचएमएस-सीसीएमपी पंजीकरण प्रक्रिया को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि बातचीत विफल रही है और 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं भी बंद हो सकती हैं। कई अन्य चिकित्सा संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है।

मप्र निजी स्कूलों के लिए नए नियम लागू: बायोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य, गलत जानकारी पर मान्यता रद्द और जुर्माना

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के निजी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन नए नियमों के तहत, फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी के आधार पर मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही, शिक्षकों के लिए बायोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था वाले स्कूलों को दो पालियों में संचालित करने की अनुमति मिलेगी। विज्ञान प्रयोगशालाओं को लेकर भी नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

MP हाईकोर्ट ने 40 बस रूटों की विशेष परिवहन योजना के नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगाई

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की 40 अंतरराज्यीय बस रूटों की ‘विशेष परिवहन योजना’ पर बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने 7 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। निजी बस ऑपरेटर धर्मेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने अपनी व्यवसायिक अधिकारों के हनन और योजना में हितों के टकराव तथा कंपनी को एसटीयू का दर्जा न मिलने जैसे गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार के जवाब के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।