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भोपाल में सिपाही का अपहरण, चलती कार में मारपीट; दो आरोपी गिरफ्तार

भोपाल में गश्त पर तैनात सिपाही सुंदरम पटेल का दो बदमाशों ने अपहरण कर लिया। दानापानी इलाके में खुले में शराब पीने से रोकने पर हुए विवाद के बाद, आरोपी सिपाही को अपनी इनोवा कार में अगवा कर थाने ले जाने के बजाय डीबी मॉल की ओर ले गए। चलती कार में सिपाही के साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। सिपाही ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनोवा के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर दोनों आरोपियों, भूपेंद्र शर्मा और ऋषि नामदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी भूपेंद्र शर्मा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है।

रीवा साध्वी टक्कर मामला: हाई कोर्ट ने आरोपी रशीद आबाद अली शाह की जमानत अर्जी निरस्त की

जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा में तीन जैन साध्वियों को कार से टक्कर मारने के बाद फरार हुए आरोपी रशीद आबाद अली शाह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार के कड़े विरोध के बाद आरोपी का अर्जी वापस लेने का आग्रह स्वीकार कर आवेदन खारिज किया। सरकार ने घटना की गंभीरता और आरोपी के 270 किलोमीटर तक फरार होने का हवाला दिया था। 20 मई को हुई इस घटना में दो साध्वियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक घायल है। आरोपी को 270 किलोमीटर दूर जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में है।

लक्षद्वीप अदालत ने नाबालिग से यौन अपराध के दोषी को 40 साल की सजा सुनाई

लक्षद्वीप की एक अदालत ने नाबालिग लड़के से यौन अपराध के दोषी 37 वर्षीय व्यक्ति को पॉक्सो और आईपीसी के तहत कुल 40 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 20 साल की वास्तविक कैद काटनी होगी और उस पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने रिश्ते के भरोसे के दुरुपयोग और बार-बार अपराध के कारण सजा में नरमी से इनकार किया। कोर्ट ने बच्चों के खिलाफ अपराधों पर चिंता जताई और पीड़ित को जुर्माने में से 1 लाख रुपये तथा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 2 लाख रुपये अतिरिक्त देने की सिफारिश की।