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मध्य प्रदेश यूसीसी में ‘लव जिहाद’ पर शिकंजा: लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य, धोखाधड़ी पर 5 साल की जेल

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद ‘लव जिहाद’ के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और बल या कपट से सहमति प्राप्त करने पर पांच साल की सजा का प्रावधान है। यह कदम 2021 के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की कम प्रभावशीलता के बाद उठाया गया है, जिसके तहत संगठित गिरोहों के खुलासे भी हुए थे।

मध्य प्रदेश पुलिस में 8 साल बाद होगी SI भर्ती, हर साल नियमित पदोन्नति

मध्यप्रदेश सरकार पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई भर्तियां और नियमित पदोन्नति की व्यवस्था लागू करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि 8 साल बाद सब-इंस्पेक्टर की भर्ती शुरू होगी और हर साल पदोन्नतियां होंगी। उन्होंने बताया कि सरकार पुलिस को आधुनिक, सक्षम और प्रभावी बनाकर अपराधों पर नियंत्रण करेगी, साथ ही नशे के खिलाफ अभियान को भी तेज किया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सुधरी है और अब विकास पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता को कानून का स्वरूप देने की दिशा में भी सरकार के आगे बढ़ने का उल्लेख किया।