इंदौर जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में आंख गंवाने वाले 30 वर्षीय संदीप को 14 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि जीवन के लिए दोनों आंखें महत्वपूर्ण हैं, और जिम्मेदार पक्ष अपने दायित्व से बच नहीं सकता। 20 मई 2023 को हुए हादसे में संदीप की बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। इसके अतिरिक्त, इंदौर जिला कोर्ट में 5 अगस्त 2026 को अभिभाषकों के लिए एक नि:शुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आंखों की जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। इंदौर को एक स्थाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट भी मिलने वाला है, जिससे शिक्षा-रोजगार मामलों में त्वरित न्याय मिलेगा।