ग्वालियर खंडपीठ ने भिंड के अवधेश शर्मा हत्याकांड में चार दोषियों, जिनमें भूरा और कल्लू शामिल हैं, की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने कहा कि दुश्मनी हत्या का मजबूत कारण हो सकती है, इसलिए पुरानी रंजिश के आधार पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतक का रिश्तेदार होने मात्र से गवाही अविश्वसनीय नहीं होती, बशर्ते वह स्वाभाविक और सुसंगत हो। घटना के 30 मिनट में एफआईआर दर्ज होने को भी अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता का संकेत माना गया।