इंदौर हाई कोर्ट ने शहरों में अवैध होर्डिंग और बैनर पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि शिकायत मिलने पर नगर निगम और संबंधित प्राधिकारी 24 घंटे के भीतर अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई करें और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को जबलपुर खंडपीठ के 2022 के आदेश और 1 नवंबर 2019 के शासन परिपत्र का पालन करने के निर्देश दिए। यह आदेश भोपाल में भी लागू होगा, जहां नगर निगम अवैध बैनर हटाने के लिए टीम बनाएगा।