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उपभोक्ता आयोग ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस को ब्याज सहित 1.07 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया

जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एक बीमाधारक का मेडिक्लेम मनमाने ढंग से निरस्त करने पर 1,07,613 रुपये ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया। जबलपुर निवासी रोहित जैन ने न्यूमोनाइटिस के उपचार पर 1.07 लाख रुपये से अधिक खर्च किए थे, जिसका दावा कंपनी ने 20 मार्च, 2021 को अस्पष्ट आधार पर खारिज कर दिया था। आयोग ने कंपनी को मानसिक कष्ट के लिए 5,000 रुपये और वाद व्यय के लिए 2,000 रुपये अतिरिक्त देने का भी निर्देश दिया है। भुगतान 45 दिन के भीतर करना होगा।