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गवाही से अनुपस्थित शिकायतकर्ता पर हाई कोर्ट सख्त, भोपाल पुलिस कमिश्नर से मांगा हलफनामा

जबलपुर हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने एक आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता की लगातार अनुपस्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को विस्तृत हलफनामा पेश करने और शिकायतकर्ता शाहिद अख्तर की ट्रायल कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। यह मामला भोपाल निवासी जितेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका से संबंधित है, जिसमें जमीन धोखाधड़ी का आरोप है। कोर्ट ने समन और वारंटों की तामील न होने पर आंतरिक जांच के भी आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त, 2026 को होगी।