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भिंड न्यायालय ने गुल्लू हत्याकांड के मुख्य आरोपी उदित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

भिंड के रौन थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए 6 वर्षीय एकांश उर्फ गुल्लू त्रिपाठी हत्याकांड में न्यायालय ने मुख्य दोषी उदित उर्फ गुंडा चौरसिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिंड के न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस मामले में आरोपी की मां अनीता को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई, जबकि पिता संतोष को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। घटना 19 अप्रैल 2023 को हुई थी जब ट्यूशन से लौटते समय गुल्लू का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी दम घुटने से मौत हो गई थी।

एफआईआर दर्ज न होने पर हाई कोर्ट सख्त, भोपाल पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के निर्देश

उच्च न्यायालय ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जबरन गर्भपात के आरोपों वाली शिकायत पर एफआईआर दर्ज न होने को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता की शिकायत पर तीन दिन के भीतर विधि अनुसार कार्रवाई कर उचित निर्णय लिया जाए। पीड़िता ने कमला नगर थाने में राजपाल अहिरवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय उसे हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी दी। याचिका में तत्कालीन थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने की याचिका खारिज की, कहा- ठोस व असाधारण परिस्थितियाँ आवश्यक

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक प्रकरण में आरोपी को मिली जमानत को रद्द कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आरके चौबे की एकलपीठ ने कहा कि जमानत देने और रद्द करने की प्रक्रियाएं भिन्न हैं तथा पूर्व में दी गई राहत वापस लेने के लिए अत्यंत ठोस और असाधारण परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं। नर्मदापुरम निवासी सचिन ठाकुर ने राकेश रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि मात्र आरोपों के आधार पर जमानत निरस्त नहीं की जा सकती।

केरल उच्च न्यायालय ने 14 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने बिना किसी दया के बार-बार पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। मामले की डायरी से पता चला कि पश्चिम बंगाल के मूल निवासी आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर थे और यह जुर्म पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मां की अनुपस्थिति में यह कृत्य हुआ। अदालत ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

भोपाल हमीदिया अस्पताल में कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट: दो जेल प्रहरी निलंबित

भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती जालसाजी के आरोपित किशन मोदी को कथित तौर पर वीआईपी सुविधाएँ दिए जाने के मामले में केंद्रीय जेल भोपाल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल प्रहरी सुदीप शर्मा और एमके मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। आरोपित किशन मोदी, जो 13 मार्च से जेल में है और 4 जुलाई से अस्पताल में भर्ती है, मोबाइल का उपयोग करता और बाहर से भोजन प्राप्त करता पाया गया। सुरक्षा में तैनात प्रहरी भी लापरवाह दिखे। जेल प्रबंधन को अस्पताल से स्वास्थ्य रिपोर्ट का इंतजार है।

विदिशा पति हत्याकांड: पत्नी, प्रेमी सहित छह आरोपियों को आजीवन कारावास

विदिशा जिले में सौरभ जैन हत्याकांड मामले में न्यायाधीश हर प्रसाद बंशकार ने मृतक की पत्नी रिचा जैन, उसके प्रेमी दीपेश भार्गव सहित छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह हत्या 22 फरवरी 2023 को पूर्व-नियोजित साजिश के तहत की गई थी। एक अन्य आरोपी अंशुल जैन को 10 वर्ष का कारावास दिया गया। अपराधियों ने “दृश्यम” फिल्म से प्रेरित होकर हत्या को अंजाम दिया और शव को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जांच में वे पकड़े गए।

डिंडौरी के समनापुर में युवक की पत्थर मारकर हत्या, आरोपित गिरफ्तार

डिंडौरी जिले के समनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया में आपसी विवाद के चलते 32 वर्षीय कमल सिंह मरावी की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी हिंरदिया बाई ने बताया कि दशगात्र कार्यक्रम से लौटते समय आरोपित सुकल सिंह मरावी ने उनके पति से विवाद कर सिर पर पत्थर से वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित जंगल में फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देश पर एसडीओपी विवेक कुमार गौतम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने चार से पांच घंटे के सघन अभियान के बाद आरोपित सुकल सिंह मरावी को गिरफ्तार कर लिया।

भोपाल: रिश्ते के भाई की पत्नी से शादी की चाहत में हत्या, राहुल सिलावट को उम्रकैद

भोपाल के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने राहुल सिलावट को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी राहुल ने अपने रिश्ते के भाई राकेश लड़िया की हत्या धारदार हथियार से सिर और गर्दन पर वार कर की थी। अदालत में पेश साक्ष्यों के अनुसार, राहुल मृतक की पत्नी रेखा से शादी करना चाहता था, जिसके चलते उसने योजना बनाकर राकेश को शराब पीने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या की। सीसीटीवी फुटेज और डीएनए रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण आधार बने।

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की, आत्मसमर्पण का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों ने गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी में कथित कमी के आधार पर जमानत देते समय गलती की थी। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अगर छह महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो सोनम नई जमानत याचिका दाखिल कर सकती हैं। मेघालय सरकार ने जमानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।