गुजरात हाईकोर्ट ने मारपीट और जबरन वसूली के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक चैतर वसावा की पत्नी शकुंतलादेवी वसावा सहित पांच दोषियों को जमानत दी है। न्यायमूर्ति वी.के. व्यास की एकल पीठ ने पाया कि उनके खिलाफ प्रत्यक्ष हमले या हिंसक कार्रवाई का आरोप नहीं है और उनकी भूमिका सीमित थी। अदालत ने 15-15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत देते हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल न होने और बिना अनुमति देश न छोड़ने की शर्त रखी। इस मामले में अब तक कुल छह दोषियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि विधायक चैतर वसावा अभी जेल में हैं।