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जिला उपभोक्ता आयोग ने कोरोना मेडिक्लेम कटौती को अनुचित माना, बीमा कंपनी को 26,224 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश

जबलपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक बीमा कंपनी को परिवादी मंगिलाल चोपड़ा को 26,224 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया है। चोपड़ा ने कोरोना उपचार के लिए मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज कराया था, जिसका बिल 1.40 लाख रुपये था, जिसमें से बीमा कंपनी ने केवल 66,328 रुपये का भुगतान किया था। आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा की गई कटौती को अनुचित मानते हुए यह राशि देय पाई। कंपनी को दो माह के भीतर भुगतान न करने पर वार्षिक ब्याज, मानसिक क्षतिपूर्ति के पांच हजार रुपये और परिवाद व्यय के दो हजार रुपये भी देने होंगे। यह आदेश 12 मई 2026 को पारित हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी आयोग के बकाया वेतन भुगतान आदेश देने के अधिकार को सीमित किया

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एससी आयोग) को कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान का आदेश देने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आयोग केवल जांच, सिफारिश और सलाह दे सकता है, जबकि बाध्यकारी आदेश जारी करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोर्ट ने यह भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 338, 338ए और 338बी के तहत गठित आयोगों की भूमिका सलाहकारी और सिफारिशी है, और उन्हें न्यायिक फैसले सुनाने या बाध्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है।