मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की हत्या के मामले में उम्रकैद काट रही छतरपुर की पूर्व प्रोफेसर डॉ. ममता पाठक की 90 दिन की अतिरिक्त पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर यह मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही राहत के लिए बार-बार याचिका दायर नहीं की जा सकती और आरोपी को पहले कलेक्टर के समक्ष पेश होना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि डॉ. पाठक ने 23 जुलाई के पिछले आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें उन्हें छतरपुर कलेक्टर के पास आवेदन करने का निर्देश दिया गया था।