सागर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय ने ईपीएफओ के तत्कालीन क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को रिश्वतखोरी का दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने के लिए वारंट जारी किया है और सजा पर फैसला 30 जुलाई को सुनाया जाएगा। यह मामला जून 2022 का है जब ईओडब्ल्यू सागर ने सतीश कुमार को एक बीड़ी निर्माता फर्म से कथित अनियमितताओं को दबाने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। कुल 10 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी।