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अवधेश शर्मा हत्याकांड: हाई कोर्ट ने 4 दोषियों की उम्रकैद बरकरार रखी

ग्वालियर खंडपीठ ने भिंड के अवधेश शर्मा हत्याकांड में चार दोषियों, जिनमें भूरा और कल्लू शामिल हैं, की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने कहा कि दुश्मनी हत्या का मजबूत कारण हो सकती है, इसलिए पुरानी रंजिश के आधार पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतक का रिश्तेदार होने मात्र से गवाही अविश्वसनीय नहीं होती, बशर्ते वह स्वाभाविक और सुसंगत हो। घटना के 30 मिनट में एफआईआर दर्ज होने को भी अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता का संकेत माना गया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे व्यक्ति को बरी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में निचली अदालत के उम्रकैद के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी कर दिया है। जस्टिस वी.के. अग्रवाल और जस्टिस ए.के. सिंह की बेंच ने रेडियोलॉजिस्ट की मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा जताया, जिसके अनुसार पीड़िता घटना के समय 18 वर्ष से अधिक की थी। हाईकोर्ट ने स्कूल रिकॉर्ड की तुलना में रेडियोलॉजिस्ट की राय को अधिक विश्वसनीय माना। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता नाबालिग थी या उसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। यह मामला बालाघाट जिले की वारासिवनी कोर्ट से संबंधित था।