महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण जगहों के लिए बुक की गई टैक्सी राइड को आखिरी समय में रद्द करने वाले ड्राइवरों पर सख्ती की है। ऐसे मामलों में सामान्य जुर्माने की तुलना में पांच गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा, जो सीधे यात्री के ऐप खाते में जमा होगा। ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2026’ के तहत लागू इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को होने वाली परेशानी पर रोक लगाना है। इसमें वाहन खराब होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था और ऐप में 24/7 कॉल सेंटर जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य की गई हैं।