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टैक्सी चालकों का एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन, मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी

भोपाल में एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी और किराया नीति के विरोध में टैक्सी चालकों का आंदोलन प्रदेश स्तर पर पहुंच गया है। भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत ने 15 अगस्त को रैली और 18 से 20 अगस्त के बीच मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी दी है। चालकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में किराया तय करने की कोई स्पष्ट सरकारी नीति नहीं है, जिसका फायदा कंपनियां उठा रही हैं। संघ ने एक किराया मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसमें बेस फेयर और टाइम चार्ज बढ़ाने की मांग की गई है, क्योंकि ईंधन और रखरखाव लागत बढ़ने से चालकों की आय घट गई है।

महाराष्ट्र में एप आधारित यात्री सेवा कंपनियों के लिए 1 सितंबर तक पंजीकरण अनिवार्य, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

महाराष्ट्र में एप आधारित यात्री सेवा प्रदान करने वाली सभी एग्रीगेटर कंपनियों को 1 सितंबर तक परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनी नियमों का पालन कराने के लिए यह नई नीति लागू की गई है। इसके तहत वाहनों का वैध परमिट, पंजीकरण और बीमा होना चाहिए, तथा ड्राइवर योग्य होने चाहिए। कंपनियों को यात्रियों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

मुंबई: एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन राइड रद्द करने पर 5 गुना जुर्माना

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण जगहों के लिए बुक की गई टैक्सी राइड को आखिरी समय में रद्द करने वाले ड्राइवरों पर सख्ती की है। ऐसे मामलों में सामान्य जुर्माने की तुलना में पांच गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा, जो सीधे यात्री के ऐप खाते में जमा होगा। ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2026’ के तहत लागू इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को होने वाली परेशानी पर रोक लगाना है। इसमें वाहन खराब होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था और ऐप में 24/7 कॉल सेंटर जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य की गई हैं।