इंदौर हाई कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका याचिकाकर्ता लोकेंद्रसिंह खडिय़ा ने मंगलवार को वापस ले ली। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे मामले में आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते। याचिका में खडिय़ा ने अपनी नीट ओएमआर शीट के आधार पर 305 अंकों के बजाय 64 अंक मिलने का दावा किया था, जिससे 241 अंकों का अंतर आया था। उन्होंने एनटीए को संसद द्वारा स्थापित वैधानिक संस्था न होकर एक सामान्य सोसायटी बताते हुए उसके गठन और संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे, जिनके जवाब आने से पहले ही याचिका वापस ले ली गई।