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हाई कोर्ट का निर्देश: भर्ती पोर्टल 15 दिन में खोलें, अन्यथा अधिकारी होंगे तलब

जबलपुर हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने भर्ती अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 15 दिन में खोलने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश प्राप्त याचिकाकर्ताओं के लिए पोर्टल हर हाल में खोला जाए ताकि वे अपने आवेदन जमा कर सकें। पूर्व आदेशों के बावजूद पोर्टल न खुलने पर अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में पोर्टल नहीं खोला गया, तो अधिकारी एस. के. पांडेय को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अगली सुनवाई 10 अगस्त, 2026 को निर्धारित की गई है।