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हाई कोर्ट ने नरसिंहपुर पुलिस सिपाही से 16 साल बाद वेतन वसूली आदेश निरस्त किया

हाई कोर्ट ने नरसिंहपुर पुलिस के सिपाही हीरालाल यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभाग द्वारा 16 साल बाद जारी वेतन वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। विभाग ने वेतन निर्धारण में गलती बताकर अधिक भुगतान की राशि वसूलने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने कहा कि वसूली से पूर्व कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई राशि वसूल की गई है, तो उसे वापस किया जाए। याचिकाकर्ता को 1998 में बर्खास्त किया गया था और 2005 में बहाल किया गया था।

मध्य प्रदेश विधानसभा से नया श्रम कानून पारित, नियोक्ता नहीं रख सकेंगे कर्मचारियों के मूल दस्तावेज

मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक नया श्रम कानून पारित किया है, जिसके तहत नियोक्ता अब कर्मचारियों के मूल दस्तावेज अपने पास नहीं रख सकेंगे और सहमति के बिना स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। इस कानून में कर्मचारियों को ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ का अधिकार दिया गया है, जिससे तय कार्य समय के बाद काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। यह विधेयक रात की पाली और जोखिम वाले कार्यस्थलों पर कार्यरत कर्मचारियों तथा महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान करता है। पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इसके दायरे में लाया गया है, जिससे उन्हें अधिकार और सुरक्षा मिलेगी।