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नीमच में काना भील हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास, मनासा में घर में घुसकर हमला

नीमच में चर्चित काना भील हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना ने आरोपी छीतर गुर्जर को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में आठ अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। यह घटना 26 अगस्त 2021 को नीमच-सिंगोली रोड पर हुई थी, जहां काना भील को टक्कर मारकर पीटा गया और बाद में पिकअप से घसीटा भी गया था, जिसके वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए थे। वहीं, मनासा तहसील के ग्राम मालाहेड़ा में घर में सो रहे सूरजमल बंजारा पर हमला कर कान से सोने की बाली खींच ली गई, जिससे वे गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है।