मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित शासकीय कर्मचारी संजय कुमार भार्गव के तबादले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए प्रमुख सचिव, पशुपालन व डेयरी विभाग को 15 दिन के भीतर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का निर्देश दिया। भार्गव का तबादला भोपाल से विदिशा किया गया था, जबकि वे हाई-ग्रेड टेस्टिकुलर कैंसर से पीड़ित हैं और भोपाल में उपचाररत हैं। कोर्ट ने विभाग द्वारा पर्याप्त विचार न करने पर टिप्पणी करते हुए विभागीय आदेश रद्द कर दिया।