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इंदौर शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड: तीन दोषियों को आजीवन कारावास

इंदौर में शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा ने तीन हत्यारों, विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया। यह वारदात 2 सितंबर 2020 को हुई थी, जब आरोपियों ने नाईन नाईस रेस्टोरेंट में लूट के इरादे से घुसकर रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी व बेटी से मारपीट कर गहने लूटे थे। पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और छह साल चले इस प्रकरण में अभियोजन ने कई गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।