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देवास में छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में कक्षा छठी की एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बागली ने 23 वर्षीय सतीश मौर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल में रहना होगा और 10,000 रुपये का अर्थदंड भी भरना होगा। पिछले साल हुई यह घटना तब सामने आई जब सतीश मौर्य ने गोबर की टोपली उठवाने के बहाने छात्रा को टापरी में ले जाकर दुष्कर्म किया। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसका गला दबा दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे व्यक्ति को बरी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में निचली अदालत के उम्रकैद के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी कर दिया है। जस्टिस वी.के. अग्रवाल और जस्टिस ए.के. सिंह की बेंच ने रेडियोलॉजिस्ट की मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा जताया, जिसके अनुसार पीड़िता घटना के समय 18 वर्ष से अधिक की थी। हाईकोर्ट ने स्कूल रिकॉर्ड की तुलना में रेडियोलॉजिस्ट की राय को अधिक विश्वसनीय माना। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता नाबालिग थी या उसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। यह मामला बालाघाट जिले की वारासिवनी कोर्ट से संबंधित था।

इंदौर शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड: तीन दोषियों को आजीवन कारावास

इंदौर में शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा ने तीन हत्यारों, विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया। यह वारदात 2 सितंबर 2020 को हुई थी, जब आरोपियों ने नाईन नाईस रेस्टोरेंट में लूट के इरादे से घुसकर रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी व बेटी से मारपीट कर गहने लूटे थे। पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और छह साल चले इस प्रकरण में अभियोजन ने कई गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।