सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले मंडला के उद्यान अधिकारी विश्राम सिंह के परिवार को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्ति के आधार पर मुआवजा घटाने को अनुचित मानते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 10 जुलाई 2024 का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा गणना की गई पूरी 72 लाख 6 हजार 186 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है, जिस पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से ब्याज भी देय होगा। दुर्घटना 7 मार्च 2018 को हुई थी।