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इंदौर में खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित

इंदौर में श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने मोटरयान अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है। ट्रक और भार वाहक वाहनों को तेजाजी नगर इंदौर से राऊ गोल चौराहा होते हुए एबी रोड से मानपुर एवं बलकवाड़ा होकर देशगांव की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग दिया गया है। हल्के वाहन और आवश्यक सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।