उपभोक्ता होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट या गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे खाद्य एवं औषधि विभाग या इंदौर की कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181 और नगर निगम के इंदौर-311 ऐप जैसे चैनलों पर शिकायत कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों के तहत ऐसी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। शिकायत करने पर उपभोक्ता फोरम से मुआवजा भी प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य निर्माण संस्थानों, विशेषकर स्कूल कैंटीन और मेस के लिए लाइसेंस, स्वच्छता और जंक फूड पर प्रतिबंध जैसे कड़े नियम लागू हैं, जिनका पालन अनिवार्य है।