BREAKING NEWS

Latest News

ग्वालियर में अमानक खाद्य पदार्थों और बिना पंजीयन कारोबार पर 9.10 लाख रुपये का जुर्माना

ग्वालियर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री और बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल बनवारिया ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नौ प्रकरणों में सुनवाई के बाद संबंधित फर्मों पर कुल नौ लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जांच में दही, मावा, मिठाई, पनीर और घी सहित कई खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाए गए। ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्रालि और बैंबू रेस्टोरेंट सहित कई अन्य फर्मों पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

गोवर्धन, द्वारकेश और धौलपुर फ्रेश घी के नमूने FSSAI मानकों पर खरे नहीं उतरे

भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में गोवर्धन प्योर काउ घी, द्वारकेश घी और धौलपुर फ्रेश प्रीमियम क्वालिटी देसी घी के नमूने एफएसएसएआइ मानकों पर खरे नहीं उतरे। अधिकृत प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार, द्वारकेश घी में वनस्पति तेल के संकेत मिले, जबकि गोवर्धन प्योर काउ घी में सीसा निर्धारित सीमा से लगभग 12 गुना अधिक पाया गया। धौलपुर फ्रेश प्रीमियम क्वालिटी देसी घी में तिल के तेल की मौजूदगी और सीसे की मात्रा तय सीमा से करीब 14.8 गुना अधिक मिली। विभाग संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।