रिफाइनरी पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी करने के मामले में मध्य प्रदेश के देवास निवासी आरोपी अशोक जैन की लगभग 20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्रवाई गैंग्स्टर एक्ट के तहत की गई, क्योंकि संपत्ति कथित अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से बनाई गई थी। तीन साल पुराने इस मामले में अशोक जैन सहित 11 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कुर्क की गई संपत्तियों में इंदौर का एक पेट्रोल पंप, देवास जिले में तीन कृषि भूमि और दो प्लॉट शामिल हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की संपत्तियों की भी जांच कर रही है।