ग्वालियर में नायब तहसीलदार सतेन्द्र तोमर को शासकीय भूमि के नामांतरण में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने यह कार्रवाई कलेक्टर रुचिका चौहान के प्रतिवेदन के आधार पर की। तोमर पर बिना परीक्षण किए शासकीय भूमि सर्वे क्रं 296/2 का नामांतरण आदेश पारित करने और फिर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना उसे निरस्त करने का आरोप है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय रहेगा और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।