मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संविदा महिला कर्मचारी को बाल देखभाल छुट्टी (CCL) से वंचित करने पर राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह पर 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने छुट्टी का आवेदन खारिज करने वाले विभागीय आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 के तहत संविदा महिला कर्मचारी भी दो बच्चों की देखभाल के लिए 240 दिन की छुट्टी की हकदार हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि विभागीय परिपत्र न्यायिक आदेशों से ऊपर नहीं हो सकते। याचिकाकर्ता आयशा शेख नौवीं बार कोर्ट पहुंची थीं।