केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने देश में मेडिकल सॉफ्टवेयर के सुरक्षित उपयोग के लिए मेडिकल डिवाइस सॉफ्टवेयर (एमडीएसडब्ल्यू) के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश 21 जुलाई से लागू हो गए हैं। औषधि महानियंत्रक डॉ. राजीव रघुवंशी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ये गाइडलाइंस मेडिकल डिवाइस नियम-2017 के तहत मेडिकल सॉफ्टवेयर से जुड़े नियमों को स्पष्ट करती हैं। इनमें सॉफ्टवेयर की श्रेणी, सुरक्षा, गुणवत्ता, जरूरी दस्तावेज और बाजार में आने के बाद उसकी निगरानी के नियम शामिल हैं। कंपनियों को मंजूरी के लिए आवेदन करते समय इनका पालन करना होगा।
मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कानों से जुड़ी गंभीर बीमारियों की मुफ्त जांच की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अत्याधुनिक ऑडियोलॉजी उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इन मशीनों से छोटे बच्चों और नवजातों में बहरेपन का शुरुआती पता चल सकेगा, जिससे सही समय पर इलाज संभव होगा। साथ ही, कान में दर्द, सीटी बजने या चक्कर आने जैसी समस्याओं के कारण का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।