हाई कोर्ट ने सुरखी (सागर) से भाजपा विधायक व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में राजपूत ने नामांकन के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में अपनी और अपनी पत्नी की संपत्तियों की जानकारी छिपाई थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद संपत्ति छिपाने के आरोपों की समीक्षा का वैधानिक अधिकार निर्वाचन आयोग के पास नहीं रहता।