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त्विषा शर्मा डेथ केस: पूर्व जज गिरिबाला की जमानत पर सुनवाई टली

भोपाल के त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष प्रकरण का नंबर नहीं आ पाने के कारण यह सुनवाई स्थगित हुई। अब 12 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। गिरिबाला सिंह ने भोपाल की ट्रायल कोर्ट द्वारा 25 जुलाई को जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया है। मृतका त्विषा शर्मा के पिता ने भी आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए आपत्ति आवेदन पेश किया है, जिस पर जमानत अर्जी के साथ सुनवाई होगी।

त्विषा शर्मा मामला: पूर्व जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ की पेशी, सीबीआई 17 अगस्त को सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट

त्विषा शर्मा मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ की मंगलवार को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की। कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है, जब सीबीआई अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी। इसी बीच, पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई सोमवार को हाई कोर्ट में नहीं हो सकी और अब इसके 12 अगस्त को होने की संभावना है।

त्विषा शर्मा डेथ केस: पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई

भोपाल के बहुचर्चित त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपित पूर्व जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर बुधवार, 12 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष यह मामला आएगा। गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी भोपाल की ट्रायल कोर्ट ने 25 जुलाई को खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। मृतका त्विषा शर्मा के पिता ने भी जमानत का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में आपत्ति आवेदन पेश किया है। सोमवार और मंगलवार को नंबर न आ पाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी।

हाथी से कुचलने के मामले में महावत, मालिक सहित तीन को जमानत

इंदौर में रिक्शा चालक विजय होलकर को हाथी द्वारा कुचले जाने के मामले में महावत रामजी, मालिक संदीप निर्मौही और हेमंत दास को गुरुवार को जमानत मिल गई है। बीते रविवार को हुई इस घटना में रिक्शा चालक की मौत हो गई थी, जिसके बाद चंदन नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। इंदौर वनमंडल ने हाथी के उज्जैन से इंदौर लाए जाने के कागजात न मिलने पर कार्रवाई की थी। हाथी को फिलहाल एक आश्रम की सुपुर्दगी में रखा गया है और वन विभाग उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। भविष्य में किसी भी आयोजन में हाथी को शामिल करने के लिए दोनों वनमंडलों से अनुमति लेनी होगी।

पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को 18 माह बाद हाईकोर्ट से जमानत

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जबलपुर हाईकोर्ट से 18 माह बाद जमानत मिल गई है। उन्हें फरवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। सौरभ शर्मा पर ईडी, आयकर, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और भोपाल पुलिस सहित पांच एजेंसियां कई मामले दर्ज कर जांच कर रही हैं। उन पर अवैध कमाई और अधिकारियों को अपने इशारे पर चलाने के आरोप हैं। एक इनोवा कार से 52 किलोग्राम सोने के बिस्किट और 11 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। अदालत ने जांच पूरी होने और लंबे ट्रायल की संभावना के कारण जमानत दी है, लेकिन उन्हें हर सुनवाई में उपस्थित रहना होगा।

त्विषा शर्मा डेथ केस: गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर 10 अगस्त को सुनवाई

राजधानी भोपाल के त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपित गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर मप्र हाई कोर्ट में सोमवार, 10 अगस्त को सुनवाई होगी। यह मामला न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। गिरिबाला सिंह ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 25 जुलाई को जमानत अर्जी निरस्त किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में यह मामला MCRC क्रमांक 37723/2026, गिरिबाला सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के रूप में दर्ज है। सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से जमानत के पक्ष में दलीलें पेश की जाएंगी, वहीं शासन इसका विरोध करेगा। एकलपीठ दोनों पक्षों की दलीलों के बाद जमानत आवेदन पर निर्णय ले सकती है।

इंदौर हाई कोर्ट ने वाट्सएप मैसेज को मृत्युपूर्व कथन मानकर तीन आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में तीन आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने मृतक संतोष उर्फ लखन औी द्वारा अपने पिता को भेजे गए वाट्सएप मैसेज को महत्वपूर्ण “मृत्युपूर्व कथन” माना। न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई ने धार के विशेष न्यायालय के 27 जुलाई के आदेश को बरकरार रखा। आरोपितों करण जाट, धर्मेंद्र जाट और उमेश जाट पर कृषि भूमि विवाद में मृतक को परेशान करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। हाई कोर्ट ने वाट्सएप मैसेज और मृतक के परिवार के सदस्यों के बयानों को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए आरोपितों की दलीलों को अस्वीकार कर दिया।

केरल उच्च न्यायालय ने 14 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने बिना किसी दया के बार-बार पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। मामले की डायरी से पता चला कि पश्चिम बंगाल के मूल निवासी आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर थे और यह जुर्म पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मां की अनुपस्थिति में यह कृत्य हुआ। अदालत ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

त्विषा शर्मा डेथ केस: गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई

भोपाल के त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपित त्विषा की सास गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई होगी। गिरिबाला सिंह ने ट्रायल कोर्ट से 25 जुलाई को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया है। सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष जमानत के पक्ष में दलीलें पेश करेगा, जबकि अभियोजन पक्ष इसका विरोध करेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट जमानत अर्जी पर निर्णय लेगा।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को हाईकोर्ट से जमानत

जबलपुर में सौ करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार आरटीओ विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने ईडी की जांच पूरी होने, चालान पेश होने, आरोप तय होने और आरोपी के 16 माह से न्यायिक हिरासत में होने तथा सुनवाई में लगने वाले समय को आधार बनाया। इससे पूर्व हाईकोर्ट दो बार उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर चुका था। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए इसे गंभीर आर्थिक अपराध बताया था, लेकिन अदालत ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर की।