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फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वालों को कानूनी संरक्षण नहीं: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी से सरकारी नौकरी पाने वालों को कानून का संरक्षण नहीं मिलेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्ति शुरू से ही अवैध मानी जाएगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि धोखाधड़ी हर कानूनी प्रक्रिया को खत्म कर देती है। तकनीकी आधार पर भी ऐसी कार्रवाई रद्द नहीं की जा सकती, और अदालत का उद्देश्य न्याय करना है, न कि गलत तरीके से लाभ लेने वालों को बचाना। यह फैसला फर्जी प्रमाण-पत्रों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा।