सुप्रीम कोर्ट ने धार के भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए नमाज के लिए भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन तय की है। अब हर शुक्रवार दोपहर दो घंटे तक यहां जुमे की नमाज अदा की जा सकेगी। जिला प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें लगभग 350 पुलिसकर्मी शामिल होंगे।