मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जेलों में बंद कैदियों के पहचान सत्यापन, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार करने के लिए हर माह विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने राज्य सरकार को जिला कलेक्टरों के माध्यम से 15 दिन के भीतर यह प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कैदियों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्देश सिंगरौली निवासी प्रहलाद प्रसाद विश्वकर्मा की अपील पर दिया गया, जिनके बेटे का कैंसर उपचार चल रहा है और बैंक खाता निष्क्रिय है।